
Haryana Labour Widow Pension Yojana 2026 : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपने जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। योजना के तहत पात्र विधवा को ₹3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Department | Labour Department, Haryana |
| Scheme Name | Haryana Labour Widow Pension Yojana |
| Benefit Amount | ₹3,000 Per Month |
| Application Mode | Online |
| State | Haryana |
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | Available Throughout the Year |
| Last Date to Apply | Always Open (11:59 PM) |
| Category | Fee |
|---|---|
| All Categories | No Fee |
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी होनी चाहिए:
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सहायता श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होती है।
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और पात्रता की जांच अवश्य कर लें।
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