
HR Labour PH Children Pension Yojana 2026 : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कल्याण हेतु हरियाणा श्रमिक अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के ऐसे बच्चों को, जिन्हें मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया गया हो, ₹3,000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Department | Labour Department, Haryana |
| Scheme Name | Labour PH Children Pension Yojana |
| Benefit Amount | ₹3,000 Per Month |
| Application Mode | Online |
| State | Haryana |
| Scheme For | All Registered Workers |
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | Not Available |
| Last Date to Apply | Always Open (11:59 PM) |
| Category | Fee |
|---|---|
| All Categories | No Fee |
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है तथा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी बच्चों को ₹3,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि उनके पालन-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है।
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और पात्रता की जांच अवश्य करें।
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