
Haryana Labour Accidental Treatment Yojana 2026 : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत यदि कोई पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना या बीमारी के कारण सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती रहता है, तो उसे निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य उपचार के दौरान श्रमिक की आय में होने वाली कमी की भरपाई करना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
| Particulars | Details |
|---|---|
| Department | Labour Department, Haryana |
| Scheme Name | Haryana Labour Accidental Treatment Yojana |
| Benefit Amount | Up To ₹1,00,000 |
| Application Mode | Online |
| State | Haryana |
| Scheme For | All Registered Workers |
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | Not Available |
| Last Date to Apply | Always Open (11:59 PM) |
| Category | Fee |
|---|---|
| All Categories | No Fee |
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है तथा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को उपचार एवं अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में ₹1,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और पात्रता की जांच अवश्य करें।
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